दिवाली तोहफा! झारखंड HC के फैसले से बचीं JSSC-CGL की 1900 नौकरियां
दिवाली तोहफा! झारखंड HC के फैसले से बचीं JSSC-CGL की 1900 नौकरियां
झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC-CGL (विज्ञापन संख्या 10/2023) की पूरी परीक्षा को मास लेवल पर रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को बड़ा झटका देते हुए खारिज कर दिया है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना आपराधिक अभियोजन के किसी को नौकरी से नहीं हटाया जा सकता. इस ऐतिहासिक फैसले से लगभग 1,932 से 2,000 सफल अभ्यर्थियों की नौकरी सुरक्षित हो गई है.
झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC-CGL (विज्ञापन संख्या 10/2023) की पूरी परीक्षा को मास लेवल पर रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को बड़ा झटका देते हुए खारिज कर दिया है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना आपराधिक अभियोजन के किसी को नौकरी से नहीं हटाया जा सकता. इस ऐतिहासिक फैसले से लगभग 1,932 से 2,000 सफल अभ्यर्थियों की नौकरी सुरक्षित हो गई है.