उज्जैन रेप पीड़िता को देख मुंह फेरने वालों के खिलाफ अब पुलिस लेगी ऐक्शन, करना पड़ेगा पॉक्सो एक्ट का सामना
Ujjain Rape Case: एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों ने सड़क पर खून से लथपथ बच्ची को देखकर भी मदद नहीं की उन पर बाल यौन शोषण कानून (पॉक्सो एक्ट) के तहत आरोप लगाया जा सकता है।