निठारी कांड के दोनों आरोपी बरी, सबूतों के अभाव में हाई कोर्ट ने किया बारी
निठारी कांड के दोनों आरोपी बरी, सबूतों के अभाव में हाई कोर्ट ने किया बारी
Nithari Kand: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली (SurinderKoli) को बरी करने का आदेश दिया है. नोएडा के चर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है. इसके साथ ही दोनों को मिली फांसी की सजा भी रद्द कर दी गई है. कई दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया.
Nithari Kand: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली (SurinderKoli) को बरी करने का आदेश दिया है. नोएडा के चर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है. इसके साथ ही दोनों को मिली फांसी की सजा भी रद्द कर दी गई है. कई दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया.
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