Supreme Court ने कहा महिला का स्त्रीधन उसकी पूर्ण संपत्ति..वो जहां चाहे वहां ख़र्च कर सकती है

Supreme Court ने कहा है कि महिला का स्त्री धन उसकी पूर्ण संपत्ति है उसे अपनी मर्जी से खर्च करने का पूरा अधिकार है । ये कभी भी उसके पति के साथ संयुक्त संपत्ति नहीं बन सकती । संकट के समय में पति इसका उपयोग कर सकता है लेकिन इसे या इसके मूल्य को पत्नी को लौटाना पति का दायित्व है

Supreme Court ने कहा महिला का स्त्रीधन उसकी पूर्ण संपत्ति..वो जहां चाहे वहां ख़र्च कर सकती है
Supreme Court ने कहा है कि महिला का स्त्री धन उसकी पूर्ण संपत्ति है उसे अपनी मर्जी से खर्च करने का पूरा अधिकार है । ये कभी भी उसके पति के साथ संयुक्त संपत्ति नहीं बन सकती । संकट के समय में पति इसका उपयोग कर सकता है लेकिन इसे या इसके मूल्य को पत्नी को लौटाना पति का दायित्व है