IRDAI ने जनवरी से हेल्थ इंश्योरेंस कवर के लिए कस्टमर इनफॉरमेशन शीट किया अनिवार्य
IRDAI ने जनवरी से हेल्थ इंश्योरेंस कवर के लिए कस्टमर इनफॉरमेशन शीट किया अनिवार्य
इंश्योरेंस रेगुलेटर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने देश की सभी इंश्योरेंस कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है. सर्कुलर में देश की सभी इंश्योरेंस कंपनियों को यह दिशा-निर्देश जारी किया गया है की 1 जनवरी 2024 के बाद वह जो भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी जारी करेंगे उसके साथ उन्हें पॉलिसी होल्डर को एक कस्टमर इनफॉरमेशन शीट भी मुहैया करानी होगी. हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को कस्टमर इनफॉरमेशन शीट में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आसान शब्दों में पॉलिसी होल्डर को देनी होगी. उन्हें यह बताना होगा की पॉलिसी का कवरेज क्या है, इस पॉलिसी से उन्हें क्या-क्या फायदा हो सकता है.
इंश्योरेंस रेगुलेटर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने देश की सभी इंश्योरेंस कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है. सर्कुलर में देश की सभी इंश्योरेंस कंपनियों को यह दिशा-निर्देश जारी किया गया है की 1 जनवरी 2024 के बाद वह जो भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी जारी करेंगे उसके साथ उन्हें पॉलिसी होल्डर को एक कस्टमर इनफॉरमेशन शीट भी मुहैया करानी होगी. हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को कस्टमर इनफॉरमेशन शीट में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आसान शब्दों में पॉलिसी होल्डर को देनी होगी. उन्हें यह बताना होगा की पॉलिसी का कवरेज क्या है, इस पॉलिसी से उन्हें क्या-क्या फायदा हो सकता है.
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